Shimla, Sanju-शिमला जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त अनुपम कश्यप ने दिवाली और अन्य प्रमुख त्योहारों के दौरान पटाखों के उपयोग को लेकर नया आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, पटाखे केवल निर्धारित समय में ही चलाए जा सकते हैं और केवल हरित पटाखों के उपयोग की अनुमति होगी।
आदेश के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
- दिवाली: रात 8 बजे से 10 बजे तक
- गुरुपुरब: प्रातः 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक
- क्रिसमस ईव: रात 11:55 से 12:30 बजे तक
- नववर्ष की पूर्व संध्या: रात 11:55 से 12:30 बजे तक
जिन शहरों और कस्बों में वायु गुणवत्ता मध्यम या उससे नीचे है, वहां केवल ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15, बीएनएस 2023 की धारा 223 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।इस आदेश का पालन पुलिस अधीक्षक शिमला और जिले के सभी उपमंडल दंडाधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
कैप्शन:
इस दिवाली, चलाएँ केवल हरित पटाखे और सीमित समय में ही – शिमला प्रशासन की नई गाइडलाइन।”