Dharamshala, Rahul –नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेशों की अनुपालना करते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन ने दीपावली, गुरूपर्व, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के लिए निर्धारित समय तय कर दिया है। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
त्योहारों पर पटाखे चलाने का समय
जारी आदेशों के अनुसार, केवल कम प्रदूषण वाले पटाखों की अनुमति होगी।
- दीपावली (20 अक्तूबर) — रात 8:00 से 10:00 बजे तक
- गुरूपर्व (05 नवंबर) — प्रातः 4:00 से 5:00 बजे तथा रात्रि 9:00 से 10:00 बजे तक
- क्रिसमस (25 दिसंबर) — रात्रि 11:55 से प्रातः 12:30 बजे तक
- नववर्ष (31 दिसंबर) — रात्रि 11:55 से प्रातः 12:30 बजे तक
पटाखे बेचने के लिए अनुमति आवश्यक
डीसी ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में पटाखे बेचने के लिए संबंधित एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। केवल निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
इसके साथ ही बाजार, सरकारी कार्यालय परिसरों, हेरिटेज बिल्डिंग्स और साइलेंस जोन में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
सुरक्षा और स्वच्छता के निर्देश
आदेशों में यह भी कहा गया है कि—
- चिह्नित स्थानों पर पटाखों की दुकानों में आपातकालीन निकासी का रास्ता खुला रहना चाहिए।
- दुकानों की आपसी दूरी कम से कम तीन मीटर होनी चाहिए।
- धूम्रपान, दीपक या मोमबत्ती जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- मार्केट या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में पटाखे बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों को पटाखों से उत्पन्न कूड़े-कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन के निर्देश दिए गए हैं।
डीसी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आदेशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने और उल्लंघन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।