चन्द्रिका : हिमाचल प्रदेश सरकार की पेंशन योजना सामाज में सभी वर्गो का एक सामान विकास और एक सामान अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है । इस योजना का उद्देश्य सामाज के ऐसे वर्ग को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो आश्रित है । इस योजना में वृद्ध व्यक्ति , विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला, अपंग व्यक्ति, कुष्ठ रोगियों और ट्रांसजेंडर शामिल है ।हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन योजना की शुरुवात 2004 में की गयी थी।
हिमाचल प्रदेश सरकार की पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत सभी वर्गों को इस तरह वित्तीय लाभ दिया जाता है
वृद्ध व्यक्ति – 750 से 1300 रुपए प्रति माह
विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला – 750 रुपए प्रति माह
अपंग व्यक्ति – 750 से 1300 रुपए प्रति माह
कुष्ठ रोगियों – 750 रुपए प्रति माह
ट्रांसजेंडर – सरकार द्वारा निर्धारित
योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए ।
Elegibility for this Scheme :
आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी होना चाहिए।
आवेदक को निम्नलिखित श्रेणी में आना चाहिए
वृद्ध व्यक्ति
विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला
अपंग व्यक्ति
कुष्ठ रोगियों
ट्रांसजेंडर
वृद्ध व्यक्ति:-
आवेदक की उम्र 60 या अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
60 से 69 वर्ष के आवेदकों के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
70 या अधिक वर्ष के आवेदक कोई अन्य पेंशन प्राप्त ना कर रहें हों।
70 और उससे अधिक आयु के आवेदकों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
विधवा / निराश्रित / अविवाहित महिला:-
आवेदक की उम्र 18 वर्ष से उम्र होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
अपंग व्यक्ति:-
आवेदक की उम्र 18 से 79 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।
आवेदक की वार्षिक आय 35,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक के लिए संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
70 प्रतिशत या अधिक विकलांगता या 40 प्रतिशत या अधिक मानसिक विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
कुष्ठ रोगियों:-
आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी क्षेत्र में संबंधित नहीं होना चाहिए।
संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा।
कुष्ठ रोगियों के लिए कोई आयु नहीं हैं।
ट्रांसजेंडर:-
आवेदक सरकारी/अर्ध सरकारी क्षेत्र में संबंधित नहीं होना चाहिए।
आवेदक कोई अन्य पेंशन प्राप्त ना कर रहें हों।
Important Documents Required
आधार कार्ड।
मूलनिवास पत्र।
परिवार रजिस्टर।
बैंक खाता या डाकघर खाता विवरण।
कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ प्रमाण पत्र।
ट्रांसजेंडर के लिए मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र।
जो लोग योजना के अनुसार आय प्रतिबंध के अधीन हैं, उन्हें आय प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
जो लोग किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं उन्हें प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
How to apply :
हिमाचल प्रदेश पेंशन योजना का लाभार्थि बनने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करें।
आवेदन पत्र सही से भरें तथा सभी जरूरी दस्तावेज़ो को संबंधित पंचायत या तहसील कल्याण अधिकारी या जिला कल्याण अधिकारी पर जाकर जमा करें।
आवेदन का सत्यापन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
सफल सत्यापन के बाद आवेदक को योजना का लाभ प्राप्त होगा।
निम्नलिखित परिस्थितियों में योजना के अंतरगत मिलने वाले लाभ बंद हो जायेंगे।
लाभार्थी की मृत्यु होने पर।
विधवा का पुनर्विवाह पर।
लाभार्थी को किसी अन्य स्रोत से आय होने पर.
योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को जीवन प्रमाण पत्र, गैर विवाह प्रमाण पत्र और गैर रोजगार प्रमाण पत्र सालाना जमा करना होगा।
