Chamba, Manjur Pathan -पर्यटन को बढ़ावा देने और होम स्टे व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए सरकार ने नई होम स्टे पॉलिसी 2025 लागू कर दी है। इस पॉलिसी के तहत अब सभी होम स्टे मालिकों को पंजीकरण करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।
पहले जहाँ होम स्टे के लिए न्यूनतम 4 कमरे आवश्यक होते थे, वहीं नई पॉलिसी में यह संख्या बढ़ाकर 6 कमरे कर दी गई है। इसके साथ ही हर वर्ष पंजीकरण शुल्क भी निर्धारित किया गया है। सरकार ने होम स्टे को तीन श्रेणियों — गोल्डन, सिल्वर और डायमंड — में विभाजित किया है, और प्रत्येक श्रेणी के अनुसार शुल्क अदा करके पंजीकरण कराना होगा।
जिला पर्यटन विकास अधिकारी राजीव मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि,पहले वर्ष 2008 की पॉलिसी के तहत होम स्टे का पंजीकरण किया जाता था, लेकिन अब 2025 की नई पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत सभी होम स्टे मालिकों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। जो लोग जानबूझकर पंजीकरण से बचेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।उन्होंने होम स्टे मालिकों से अपील की है कि समय रहते वे अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।