नाहन। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के माजरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम दो समुदायों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने पुलिस अधीक्षक के आग्रह पर जारी किए हैं, जो 13 जून रात 10:30 बजे से 19 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
क्यों फैला तनाव?
घटना की जड़ एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण से जुड़ी है। आरोप है कि दूसरे समुदाय से संबंधित एक युवक लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव फैल गया और शुक्रवार शाम को स्थिति हिंसक झड़प में बदल गई, जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।
किन इलाकों में लागू है निषेधाज्ञा?
यह आदेश माजरा थाना क्षेत्र के पांच प्रमुख गांवों—कीरतपुर, मेलियों, फतेहपुर, मिश्रवाला और माजरा—में लागू किया गया है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि यदि स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया गया, तो यह सांप्रदायिक तनाव में बदलकर कानून-व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
- बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों का सार्वजनिक स्थलों पर एकत्र होना
- किसी भी प्रकार के हथियार जैसे लाठी, तलवार, भाला, फावड़ा आदि का साथ ले जाना
- धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी, भूख हड़ताल, रैली और अन्य विरोध गतिविधियां
- टायर, मशाल, मोमबत्ती, पुतला जलाना या पटाखे फेंकना
- पथराव या किसी भी आपत्तिजनक वस्तु का सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना
- भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक टिप्पणी, पोस्टरबाजी और दीवार लेखन
किन्हें मिलेगी छूट?
- प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल, फायर ब्रिगेड, सेना और अर्धसैनिक बल के कर्मी
- बिजली, जल और नगर निगम से जुड़ी आपात सेवाएं
- मेडिकल इमरजेंसी वाहनों को आवाजाही की अनुमति
- पत्रकारों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में छूट
आदेश उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश की निगरानी की जिम्मेदारी सिरमौर पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है, जबकि आमजन को इसकी जानकारी व्यापक स्तर पर उपलब्ध कराई जा रही है।