बिलासपुर/सुभाष ठाकुर: श्री नयना देवी जी में अश्वनी नवरात्र मेले के दौरान अस्त्र शस्त्र, लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े, बैड बाजे, ट्रक, ट्रैक्टर व टैम्पू आदि पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा । ये निर्णय मेले के दौरान कानून एवं व्यवस्था व मानव सुरक्षा के मध्य नजर लिया गया है। जिला दण्डाधिकारी पंकज राय ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये आदेश जारी किए है। 26 सितम्बर से 5 अक्तूबर तक मनाए जाने वाले अश्वनी नवरात्र मेला के दौरान पुलिस थाना कोट कहलूर क्षेत्र में अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद, दूर से मार करने वाले हथियार और तेज धार हथियार आदि उठाकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया है।
श्रद्धालुओं की संख्या को नियन्त्रण करने व यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए टोबा से श्री नयना देवी जी सड़क मार्ग पर केवल बसों व छाटे वाहनो की आवाजाही ही रहेगी। बाकि सभी वाहनो जैसे ट्रक, कैंटर व टैम्पों इत्यादी पर आने जाने के लिए प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त ट्रक ट्रेक्टर व टैम्पू आदि में आ रही सवारियों को हिमाचल प्रदेश की सीमा गडामोड़ा और ग्वालथाई (भाखड़ा) व टोबा से आगे आने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। इन स्थानों से श्रद्धालु केवल बसों व टैक्सियों में ही श्री नयना देवी जी जा सकेगे।
किसी भी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध
मेला परिसर श्री नयना देवी जी में लाउड स्पीकर, ढोल नगाड़े व बैड बाजे आदि के प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी जानकारी या सूचना के सम्बन्ध में कोई संदेश प्रसारित करना हो तो वह कन्ट्रोल रूम से ही प्रसारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मेला के दौरान मन्दिर परिसर में किसी भी प्रकार के प्रसाद के प्रयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
