Chamba, 5 October-चुराह उपमंडल के अंतर्गत आने वाली सभी 53 पंचायतों में अब खुले में बिना पंजीकरण के बीड़ी, सिगरेट और पान की बिक्री नहीं की जा सकेगी। खंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय तीसा की ओर से इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए गए हैं।
बीडीओ ने सभी पंचायत सचिवों और सहायकों को आदेश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्र में ऐसे दुकानदारों की पहचान करें जो बिना पंजीकरण के इन नशे के पदार्थों की बिक्री कर रहे हैं। ऐसे विक्रेताओं को शीघ्र पंजीकरण करवाने के लिए कहा गया है। अगर कोई बिना पंजीकरण के बिक्री करता पाया गया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।यह कदम नशा मुक्त अभियान के तहत उठाया गया है। उपमंडल अधिकारी चुराह के निर्देशों के बाद पंचायतों को इस आदेश का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
खंड विकास अधिकारी तीसा अरविंद कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उपमंडल चुराह प्रशासन ने हमें निर्देश जारी किए हैं कि हमारी 53 पंचायतों में जो भी छोटे दुकानदार बीड़ी, सिगरेट या पान बेचते हैं, उन्हें पंचायत सचिवों के माध्यम से पंजीकृत किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार बिना पंजीकरण के खुले में बिक्री करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
