आदेश के अनुसार जिन स्थानों पर पटाखों की बिक्री की अनुमति दी गई है, उनमें आइस-स्केटिंग रिंक शिमला, बालूगंज खेल मैदान (गोपाल मंदिर के सामने), संजौली में पीडब्ल्यूडी पार्किंग से आगे का क्षेत्र, खलीनी बाईपास पर त्रिलोक चंद शॉप के पास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ग्राउंड समरहिल, छोटा शिमला से कसुम्पटी मार्ग पर खुली जगह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली के पास मैदान, भट्टा कुफ्फार पंचायत ग्राउंड, सेक्टर-6 कंगनाधार न्यू शिमला के पास बस स्टैंड, विकास नगर पुलिस चौकी के पास, नई पार्किंग टुटू, और रानी ग्राउंड कुसुम्पटी शामिल हैं।
अधिकारी ने बताया कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव के लिए इन स्थलों के आसपास खड़े सभी वाहनों को हटाया जाएगा। नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग द्वारा स्टॉल लगाने की जिम्मेदारी निभाई जाएगी, जबकि अग्निशमन विभाग सभी स्थानों पर अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध कराएगा।प्रशासन के अनुसार, यह आदेश 16 अक्तूबर से 21 अक्तूबर, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।