मंडी : धर्मवीर (TSN)- हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रोफेसर अनुपमा सिंह बनाम एचपीयू बनाम अन्य केस की सुनवाई के दौरान एसपीयु मंडी की प्रो वाइस चांसलरए प्रोफेसर अनुपमा सिंह को बड़ी राहत दी है । मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला द्वारा उन्हें वापस बुलाने के आदेशों पर रोक लगा दी है ।
इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटीए शिमला द्वारा उन्हें वापस बुलाए जाने के फैसले को सही ठहराया था हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने अनुपमा सिंह की याचिका को खारिज करते हुए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला की एग्जीक्यूटिव काउंसिल द्वारा उन्हें वापस बुलाने के फैसले को सही ठहराया था। अनुपमा सिंह ने सिंगल बेंच के फैसले को खंडपीठ के समक्ष चुनौती दी है । प्रो0 अनुपमा सिंह ने मौजूदा सरकार के आने के बाद गठित नई एग्जीक्यूटिव काउंसिल पर द्वेषपूर्ण आधार पर उनकी असाधारण छुट्टियां रद्द करने का आरोप लगाया है ।
एचपीयू के 8 मई 2023 के आदेश पर रोक जारी
गौरतलब है की अनुपमा सिंह एचपीयू शिमला में लोक प्रशासन विभाग में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त है परंतु आजकल सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के प्रति कुलपति का दायित्व निभा रही है । प्रो0 अनुपमा सिंह को 20 अप्रैल 2022 को सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में प्रो वीसी नियुक्त किया गया था । इस नियुक्ति के बाद अनुपमा सिंह ने एचपीयू शिमला से 3 वर्षों के लिए साधारण छुट्टी के लिए आवेदन किया एचपीयू शिमला की तत्कालीन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 20 जुलाई 2022 को उन्हें बिना वेतन 3 वर्षों के लिए असाधारण छुट्टी देने का निर्णय ले लिया । लेकिन प्रदेश में नई सरकार का गठन होने के बाद एचपीयू की नई इसी में 6 अप्रैल 2023 को अनुपमा सिंह को दी गई असाधारण छुट्टियां रद्द करते हुए उन्हें वापस बुला लिया। इसके बाद एचपीयू शिमला ने 8 मई 2023 को उन्हें वापस आकर एचपीयू में ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी किए । प्रो0 अनुपमा सिंह ने इन आदेशों को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने इन आदेशों पर पहले ही रोक लगा रखी थी और मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस रोक को जारी रखा है तथा इस मामले पर सुनवाई के लिए 26 मार्च 2024 की तारीख तय की है।
