मंडी : धर्मवीर ( TSN)-विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) मण्डी जिला की अदालत ने नाबालिग स्कूली छात्रा को अश्लील गालियां देने और अश्लीलता भरे ईशारे करने के दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 12 के अंतर्गत 3 महीने के कठोर कारावास की सजा के साथ 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को एक महीने के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भी भुगतनी होगी ।
उक्त मामले की जानकारी देते हुए जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 8 जुलाई 2019 को पीड़िता के पिता ने पुलिस को ब्यान में बताया कि वह प्राईवेट बिजनैस करता है। शिकायतकर्ता के गांव के स्कूल के मैदान से होकर उसके बच्चे बॉक्सिंग अभ्यास के लिये स्कूल के लिये जाते थे। 5 जुलाई 2019 को सुबह समय करीब 5 बजे उसकी बेटी पीडिता मैदान मे खेलने के लिये जा रही थी तो आरोपी ने पीड़िता जिसकी उम्र 15 साल है को गन्दी अश्लील गालियां व अश्लीलता भरे ईशारे किये जिस बारे में पीड़िता ने अपने पिता को बताया। 8 जुलाई 2019 को समय करीब 7.30 बजे शाम शिकायतकर्ता ने आरोपी को पुछा तो आरोपी टाल मटोल करता हुआ मौका से भाग गया। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार दोषी के खिलाफ थाना बल्ह में मामला दर्ज हुआ। मामले की छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना बल्ह द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 12 गवाहों के ब्यान कलम बन्द करवाए थे। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए तीन माह कठोर कारावास 5 हजार जमाने की सजा सुनाई। उक्त मामले में न्यायालय में समक्ष मुकद्दमें की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक नवीना राही, चानन सिंह और नितिन शर्मा द्वारा की गयी।
