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त्योहारी सीजन में मिलावटी मिठाइयां बेचने पर लगेगा 1 लाख जुर्माना… दुकानदारों को दी ये हिदायत

Chandrika
Chandrika 3 Min Read
Updated 2023/11/03 at 10:17 PM
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मंडी : धर्मवीर (TSN)- देश में त्योहारी सीजन चल हुआ है और ऐसे में बाजार में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। कुछ व्यापारी इस सीजन में अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में खाने पीने की चीजे व मिठाइयों में मिलावट कर देते हैं। मिठाइयों में यही मिलावट लोगों के स्वास्थ्य को खराब करती है। ऐसी मिलावटी चीजों से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो इसके लिए नगर निगम मंडी ने कमर कस ली है। नगर निगम मंडी की खाद्य सुरक्षा इकाई जहां पिछले दो दिनों से खाने-पीने की चीजों के सैंपल भर रही हैं वहीं शिवरों के माध्यम से भी व्यापारियों को जागरूक कर रही है।

पुराने तेल में बार-बार खाने पीने की चीजें ना तली जाए

शुक्रवार को मंडी शहर में खाद्य सुरक्षा एमसी इकाई द्वारा शहर के व्यापारियों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस जागरूकता शिविर में खाद्य सुरक्षा व व्यापार संबंधी नियमों और कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग एमसी मंडी इकाई की सहायक आयुक्त डॉक्टर विजय ने जानकारी देते हुए बताया कि एक्सपायरी डेट या फिर बिना बिलों के भुगतान के खाद्य पदार्थ को ग्राहकों को बेचना नियमों की अवहेलना है। उन्होंने कहा कि जागरूकता शिविर में दुकानदारों को हिदायत दी गई की मिठाइयां बनाते समय केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल ना किया जाए। वही पुराने तेल में बार-बार खाने पीने की चीजें ना तली जाए। उन्होंने कहा कि फेस्टिवल सीजन के दौरान नगर निगम की खाद्य सुरक्षा इकाई शहर की दुकानों में जाकर खाने पीने की चीजों के सैंपल भी भर रही हैं। यदि इनमें से कोई सैंपल फेल पाया जाता है तो दुकानदार के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले दुकानदार को जेल की सजा भी

वहीं नगर निगम मंडी आयुक्त एचएस राणा ने बताया कि फेस्टिवल सीजन में शहर में मिठाइयों की डिमांड बढ़ जाती है। त्योहारी सीजन में दुध व खोवा से बनने वाली मिठाइयों में मिलावट बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि यदि शहर में कोई व्यापारी मिलावटी मिठाइयां व खाने-पीने की चीज बेचता हुआ पाया जाता है तो उसे नगर निगम की खाद्य सुरक्षा इकाई द्वारा एक लाख तक जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि एक्ट में जमाने के साथ सजा का भी प्रावधान है। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले दुकानदार को जेल की सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

TAGGED: Mandi Food Safety Unit of Municipal Corporation
Chandrika November 3, 2023
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