मंडी,धर्मवीर(TSN)-मंडी में मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराए जाने को लेकर नगर निगम की कोर्ट द्वारा बीती 13 सितंबर को सुनाए गए फैसले पर शिमला में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट ने रोक लगा दी है।आगामी आदेशों तक मस्जिद के अवैध निर्माण को नहीं गिराया जाएगा।इस मामले में टीसीपी के प्रधान सचिव की कोर्ट में अगली सुनवाई 20 अक्तूबर को निर्धारित की गई है।नगर निगम मंडी के पास इन आदेशों की कॉपी भी पहुंच चुकी है।नगर निगम मंडी के कमीश्नर एचएस राणा ने इसकी पुष्टि की है।उन्होंने बताया कि जो फैसला उन्होंने सुनाया था उसपर रोक लगा दी गई है और उच्चाधिकारियों के आगामी आदेशों तक अब इसपर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।आने वाले समय में जो आदेश प्राप्त होंगे उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी।
हिंदू संगठनों का कहना- 20 अक्तूबर की सुनवाई का करेंगे इंतजार
वहीं,टीसीपी कोर्ट के फैसले पर हिंदू संगठनों की भी प्रतिक्रिया आ गई है।देवभूमि संघर्ष समिति की प्रदेश कार्यसमिति के सदस्य घनश्याम ठाकुर ने टीसीपी की कोर्ट से हिंदू संगठनों को भी अपना पक्ष रखने की अपील की है।उन्होंने कहा कि हमारे पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं और हमें भी अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए।घनश्याम ठाकुर ने कहा कि हिंदू संगठन 20 अक्तूबर को होने वाली सुनवाई का इंतजार करेंगे।यदि फैसला हक में नहीं आया तो फिर कोर्ट जाने की तैयारी कर ली गई है।अवैध निर्माण को गिराने के लिए चाहे संघर्ष का रास्ता ही इख्तियार क्यों न करना पड़े, उससे पीछे नहीं हटेंगे।इन्होंने मुस्लिम समाज को अपना वो वादा भी याद दिलाया है जिसमें उन्होंने अवैध निर्माण को स्वयं गिराने की बात कही थी।इनका कहना है कि अवैध निर्माण को हर हाल में गिराया जाना चाहिए।
