सोलन :योगेश शर्मा (TSN)- हिट एंड रन कानून में बदलाव को लेकर केंद्र सरकार ने संसद में एक नया कानून 2023 पेश किया है और यह कानून बीते दिनों लोकसभा में देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया था । इसमें एक्सीडेंट के मामले को लेकर चालकों पर सख्त कार्रवाई लेने के लिए कानून बनाया गया है जिस पर अब अगर कोई गाड़ी चालक एक्सीडेंट करता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान रखा गया और साथ ही 7 लाख रुपए जुर्माना भी रखा गया है,अगर चालक हा+दसे में घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाता है तो सजा और जुर्माना कम किया जा सकता है। कानून पेश होने के बाद पूरे देश के चालकों में खास रोष देखा जा रहा है।
सोलन में भी निजी बस चालक इसको लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और उन्होंने न्यू बस स्टैंड सोलन और बाईपास पर एकत्रित होकर केंद्र सरकार के इस कानून के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रोष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को चेतावनी देकर कहा कि अगर जल्द ही उन्होंने यह काला कानून वापस नहीं लिया तो वह आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। चालकों ने कहा कि बस चालक इतने अमीर होते तो कोई अपना काम कर लेते लेकिन सरकार जो नया कानून लेकर आई है उसके तहत 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा,उन्होंने कहा कि फिलहाल 3 दिनों तक इस धरने को चालक करने वाले है आज चालकों द्वारा सोलन से कालका, सोलन से बद्दी नालागढ़ रामदशहर की बसों को बंद रखा गया है,कल सोलन से शिमला आने जाने वाली बसों को भी बंद करने के लिए चालकों से आग्रह किया जाएगा।
