Shimla,Sanju(TSN)-हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में सफाई और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है।अब मंगलवार से सभी कमर्शियल वाहनों में कार बिन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।नियम का पालन न करने पर 10 हज़ार रुपये तक का जुर्माना लगेगा।साथ ही यदि कोई वाहन चालक कूड़ा फेंकते हुए पाया जाता है,तो उस पर 1,500 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया जाएगा।
हिमाचल के ज्यादातर टैक्सी चालकों ने अपनी गाड़ियों में कार बिन लगा लिए हैं, लेकिन हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC के कुछ ड्राइवरों का कहना है कि उन्हें इस तरह के आदेश की जानकारी नहीं मिली है।राज्य सरकार ने यह अधिसूचना हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 की धारा 3-A (1) के तहत जारी की है। इसके तहत अब सिर्फ उन्हीं कमर्शियल गाड़ियों को पासिंग और पंजीकरण मिलेगा जिनमें कार बिन लगा होगा।
राजेंद्र ठाकुर,चेयरमैन,ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल यूनियन
“हम सरकार के इस निर्णय का स्वागत करते हैं।इससे गाड़ियों से कचरा सड़कों पर फेंकने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।सरकार का कहना है कि इससे न केवल शहर साफ रहेंगे बल्कि ड्राइवरों की ज़िम्मेदारी भी तय होगी।
प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर,पर्यावरण,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
“कार बिन लगाना जरूरी किया गया है ताकि हर वाहन अपने कचरे को निर्धारित स्थानों पर ही फेंके।यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम पहल है।”1 जून से सरकार का अगला कदम छोटे प्लास्टिक पानी की बोतलों पर प्रतिबंध होगा,जो सरकारी आयोजनों और होटलों में लागू किया जाएगा।
