चन्द्रिका ( TSN): समाज में आर्थिक रूप से कमजोर और गरीब व्यक्ति के लिए गंभीर रोगों का ईलाज करवाना काफी मुश्किल है । जहां रोजी रोटी कमाने में ही गरीब वर्ग को कड़ी मुशक्त करनी पड़ती हो वहां ऐसे गंभीर रोगों का ईलाज करवाना नामुमकिन सा होने लगता हैं और बिना ईलाज के गरीब व्यक्ति अपने प्रियजनों को खो देते हैं । ऐसे में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कई स्वास्थ्य योजनाओं की भी शुरुआत की है । हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवा मुहैया करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत की है ।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना की शुरुआत समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की है। इस योजना के अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगो को 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहयता दी जाती है । गंभीर बीमारिया जैसे पार्किंसंस ,घातक कैंसर, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया आदि जैसी निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत आते हैं ।
Who are Elegible for this Scheme:
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए हैं ।
आवेदक हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।आवेदक रोगी की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 4 लाख रुपए से अधिक की नहीं हो।
आवेदक को गंभीर बीमारी से पीड़ित होने का निदान साबित करना होगा।
गंभीर बीमारिया जैसे पार्किंसंस, घातक कैंसर, लकवा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफिलिया और थैलेसीमिया आदि जैसी निर्दिष्ट बीमारियों से पीड़ित व्यक्ति पात्र होंगे। क्रोनिक रीनल फेल्योर या किसी अन्य बीमारी से पीड़ित रोगी, जो किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से अक्षम कर देता है, को भी इस योजना के तहत कवर किया गया है।
Benifits under this scheme :
योजना के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगो को 3,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक सहयता दी जाती है ।
योजना का मुख्य उद्देश्य घातक बीमारियों से पीड़ित रोगियों को सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि लंबे समय तक इलाज के दौरान होने वाली कठिनाइयों को कम किया जा सके।
Documents Required :
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए । इस योजना के लिए –
आधार कार्ड।
परिवार का आय प्रमाण पत्र।
निवास प्रमाण पत्र।
जन्म प्रमाण पत्र।
राशन कार्ड।
बीमारी का प्रमाण पत्र।
बैंक खाते का विवरण।
How to apply :
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सहारा योजना के लिए आवेदक आवेदन स्वयं मुख्यमंत्री सहारा योजना पोर्टल द्वारा कर सकता है।
सबसे पहले तो आवेदक को मुख्यमंत्री सहारा योजना पोर्टल पर अपना आधार वेरिफिकेशन करना होगा।
आधार वेरिफिकेशन करने के बाद आवेदन पत्र को निमिन्लिखित चार चरणों में भरना होगा :-
डेमोग्राफी डिटेल्स (Demography Details)
बेनेफिशरी डिटेल्स (Beneficiary Details)
अकाउंट डिटेल्स (Account Details)
कम्पलीट (Complete Details)
साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।
सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को सबमिट कर देना होगा।
आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदक को एक पावती संख्या (Acknowledgement No.) दिया जायेगा।
पावती संख्या (Acknowledgement No.) की मदद से आवेदन की स्थिति देखी जा सकती है।
आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राशि आवेदक के बैंक खाते में नियमित रूप से हर माह ट्रांसफर कर दी जाएगी।
साथ ही पात्र लाभार्थियों को योजना के तहत सहारा कार्ड प्रदान किया जायेगा।
