Shimla, Sanju-हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स वैल्फेयर एसोसिएशन के दो गुटों में चुनाव की वैधता को लेकर जारी विवाद पर डिप्टी रजिस्ट्रार को-ऑपरेटिव सोसाइटी कोर्ट ने फिलहाल दोनों पक्षों पर संगठन का नाम और फंड इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है।
एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने रविवार को पत्रकार वार्ता में बताया कि उनके विरोधी गुट ने रजिस्ट्रार कोर्ट में केस दायर किया था। इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी कार्यकारिणी को भी संगठन का नाम और फंड प्रयोग करने से रोक दिया था।उन्होंने बताया कि 3 सितंबर को हुई दूसरी सुनवाई में दोनों गुटों ने अपने-अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखे। इसके बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने आदेश जारी करते हुए फिलहाल दोनों ही गुटों को संगठन का नाम, लेटरहेड या किसी भी प्रकार के फंड का उपयोग न करने के निर्देश दिए।आत्माराम शर्मा ने कहा कि उन्होंने एसोसिएशन के नियमों के तहत ही चुनाव करवाए थे, जबकि विरोधी गुट अलग चुनाव करने का दावा कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक वह संगठन के नाम या फंड का प्रयोग नहीं करेंगे।
