राहुल चावला,धर्मशाला: जिला कांगड़ा में अब पुलिस की ओर से डीजे वालों और टेंट वालों जोकि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का काम ही करते हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा। यही नहीं डीजे वालों को एचपी इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल ऑफ नॉइसेस एक्ट 1969 के प्रावधानों की जानकारी भी दी जाएगी। एक्ट के बारे में डीजे वालों को जागरूक करने के बावजूद पुलिस को शिकायत मिलती हैं कि निर्धारित समय के बाद भी कहीं डीजे बजाया जा रहा है तो एक्ट के तहत ही कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
बता दें कि एचपी इंस्ट्रूमेंट्स कंट्रोल ऑफ नॉइसेस एक्ट 1969 में दिए गए प्रावधानों के उल्लंघन करने पर 6 माह की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हैं। एएसपी कांगड़ा हितेश लखन पाल ने बताया कि कांगड़ा जिला में डीजे और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का काम कर रहे टेंट वालों से बैठकर कर उनका रजिस्ट्रेशन करने वाले पुलिस थानों को चौकी को निर्देश जारी किए गए हैं। एचपी इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल ऑफिस नॉइसेस एक्ट 1969 में दिए गए प्रावधानों बारे डीजे वालों को जानकारी दी जाएगी। पंचायत प्रधानों से भी इस बारे बैठकें की जाएंगी इसके बावजूद शिकायत आने पर डीजे वालों पर एक्ट अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस का बैंगलौर में होगा तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को लेकर इस अधिवेशन में कांग्रेस तैयार करेगी रणनीति, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मलिकार्जुन खरगे सहित तमाम नेता इस अधिवेशन में करेंगे शिरकत
