अरविंदर सिंह,हमीरपुर: हमीरपुर पुलिस की ओर से चर+स के साथ पकड़े गए आरोपी को दो+षी करार देते हुए न्यायालय ने चार साल कारावास की स+जा सुनाई हैं। चार साल करा+वास के साथ ही दो+षी का 20 हजार रुपए जुर्माना राशि का भी भुगतान भी कोर्ट के आदेशानुसार करना होगा। जुर्माना राशि का भुगतान न करने की सूरत में दो+षी को छह माह अतिरिक्त कारा+वास भोगना होगा। जिला सत्र एवं न्यायधीश विकास भारद्वाज की अदालत ने आरोप सिद्ध होने पर दो+षी को यह स+जा सुनाई हैं।
जानकारी के मुताबिक मुनीष कुमार, निवासी गांव व डाकघर भिड़ा तहसील व जिला हमीपुर को 509 ग्राम चर+स के साथ पकड़ा गया था। मामला वर्ष 2019 में पुलिस थाना हमीरपुर में दर्ज हुआ। आरोपी गुलेला क्षेत्र में पैदल चल रहा था उसी दौरान पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा। भागने की कोशिश के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ा ओर हाथ में लिए गए पॉलीथीन के लिफाफे को जांचा गया,तो लिफाफे के भीतर से 509 ग्राम चर+स बरामद हुई। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई करते हुए मामले में जार्चशीट पेश की। मामले में 14 गवाहों की गवाही हुई ओर मामले का परीक्षण जिला न्यायवादी संदीप अग्रिहोत्री ने किया हैं।
