हमीरपुर,21 दिसंबर(TSN)-हमीरपुर में दुष्कर्म का शिकार हुई नाबालिग को आखिरकार एक साल दस महीने बाद न्याय मिल ही गया।हमीरपुर की अदालत ने दोषी को 25 साल कारावास की कठोर सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 1लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। यह सजा विशेष न्यायाधीश भुवनेश अवस्थी की अदालत ने सुनाई है।
15 साल की बालिका के साथ किया था दुष्कर्म
हमीरपुर जिला न्यायवादी संदीप अग्निहोत्री ने बताया कि विशेष न्यायाधीश,हमीरपुर भुवनेश अवस्थी ने आरोपी व्यक्ति को दोषी करार देते हुए धारा 6 पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध के लिए 25 वर्ष (पच्चीस वर्ष) के कठोर कारावास और 1,00,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने पर 06 माह की अतिरिक्त साधारण कारावास और आई.पी.सी. की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपये के जुर्माने की सजा, जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त साधारण कारावास और आई.पी.सी. की धारा 341 के तहत अपराध के लिए एक माह के साधारण कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा, जुर्माना अदा न करने पर 5 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि मामले को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों की जांच की। वहीं एक अन्य मामले में भी स्कूल से घर जाने वाली लडकी का पीछा करने वाले आरोपी को दो साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना सुनाया गया है।
