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बिना किसी सूचना के पेड न्यूज चलाने पर उम्मीदवार व मीडिया संस्थान पर शिकंजा कसेगा MCMC

Chandrika
Chandrika 3 Min Read
Updated 2024/03/30 at 5:42 PM
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मंडी :धर्मवीर (TSN)-लोकसभा चुनावों के दौरान बिना किसी सूचना के पेड समाचार चलाने पर दोनों पार्टियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी मीडिया संस्थान में राजनीतिक विज्ञापन चलाने के लिए पहले प्री सर्टिफिकेशन जरूरी होगी। यह बात शनिवार को जिला निवार्चन अधिकारी व उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने मीडिया के लिए निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए आयोजित वर्कशॉप के दौरान कही।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिना प्री-सर्टिफिकेशन प्रकाशित न करें राजनीतिक विज्ञापन

यह वर्कशॉप डीआरडीए सभागार में आयोजित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्री-सर्टिफिकेशन करवाना आवश्यक है। बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन केबल नेटवर्क,ईपेपर, टीवी,सोशल मीडिया अथवा मतदान पूर्व और मतदान दिवस के दिन प्रिंट मीडिया में जारी नहीं किया जा सकता है। उन्होंने मीडिया कर्मियों से आग्रह किया कि वह बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन प्रकाशित न करें। इसके अतिरिक्त सरोगेट विज्ञापन का भी प्रकाशन न करें।
अपूर्व देवग्न ने कहा कि एमसीएसी द्वारा सभी समाचार पत्रों, टीवी चैनलों, ई-पेपर,सोशल मीडिया पर प्रकाशित एवं प्रसारित होने वाले विज्ञापनों और पेड न्यूज़ पर कड़ी नज़र रख रही है। मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति द्वारा इसके लिए उपायुक्त कार्यालय में कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो 24 घंटे कार्य कर रहा है। सिनेमा हॉल और एलइडी आदि पर भी नजर रखी जा रही है ताकि बिना प्री-सर्टिफिकेशन के कोई भी विज्ञापन प्रसारित न हो। चुनाव के दौरान यदि पेड न्यूज़ किसी उम्मीदवार द्वारा प्रकाशित की जाती है तो इस संदर्भ में समिति द्वारा उम्मीदवार को नोटिस जारी किया जाएगा। समिति के निर्णय पर उस पेड न्यूज़ को उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ा जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया,राजनितिक दलों और उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वह चुनावों के दौरान नियमों का पालन करें। उनके द्वारा किसी भी विज्ञापन का प्रसारण करवाया जाता है तो इसकी जानकारी चुनाव अधिकारी को जरूर दें। एमसीएमसी द्वारा जारी प्री-सर्टिफिकेशन प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी प्रकार के बल्क संदेश और वॉयस संदेश के विज्ञापन भी प्रसारित नहीं होंगे। इस अवसर पर एमसीएससी के नोडल अधिकारी एवं एडीसी मंडी रोहित राठौर, जिला इलेक्शन तहसीलदार राजेश शर्मा, एमसीएमसी कमेटी की सदस्य सचिव सहित अन्य भी मौजूद रहे।

TAGGED: District Election Officer and Deputy Commissioner Mandi Apoorva Devgan
Chandrika March 30, 2024
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