मंडी,धर्मवीर(TSN)-प्रदेश सरकार ने हालही में पेड़ों के कटान और उन्हें बेचने को लेकर प्रदेश में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।प्रदेश सरकार ने सिर्फ तीन प्रजातियों के पेड़ों के कटान और उन्हें बेचने की ही अनुमति जारी की है जिसमें सफेदा,पॉपुलर और बांस शामिल है।सरकार के इस निर्णय से अधिकतर लोगों में इस बात को लेकर भी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी कि क्या यह प्रतिबंध नीजि इस्तेमाल के लिए भी लगा है?
वन विभाग के मुख्य वन अरण्यपाल अजीत ठाकुर ने स्पष्ट की स्थिति
वन वृत मंडी के मुख्य वन अरण्यपाल अजीत ठाकुर ने इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि प्रतिबंध सिर्फ पेड़ों को काटकर बेचने पर ही लगा है।यदि कोई व्यक्ति अपने नीजि इस्तेमाल के लिए पेड़ों को काटना चाहता है तो वह इसके लिए संबंधित रेंज ऑफिसर से अनुमति लेकर उन्हें काट सकता है।लेकिन यह नीजि इस्तेमाल गृह निर्माण या बालन आदि के लिए ही होना चाहिए।इसपर किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा पेड़ों के कटाने को लेकर कुछ समय पहले जो अनुमति दी गई थी उससे प्रदेश में पेड़ों के कटान का प्रचलन कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था।लोगों ने बड़े स्तर पर पेड़ों को काटकर उन्हें बेचना शुरू कर दिया था।इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेड़ों को काटकर उन्हें बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।इसमें सिर्फ तीन प्रजातियों के पेड़ों को ही बेचने की अनुमति दी गई है जिसमें सफेदा,पॉपुलर और बांस शामिल है।इसके अलावा लोग अपने नीजि इस्तेमाल के लिए अपनी नीजि भूमि से पेड़ों को अनुमति लेकर काट सकता है,उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है।
