हमीरपुर, अरविंद -: हमीरपुर नगर निगम क्षेत्र में व्यापार करने वाले दुकानदारों को अब ट्रेड लाइसेंस बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 15 मई के बाद बिना लाइसेंस कारोबार करने वालों पर हर महीने 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
जानकारी के अनुसार नगर निगम क्षेत्र में लगभग 3000 दुकानें संचालित हो रही हैं, लेकिन अब तक केवल करीब 1100 व्यापारियों ने ही ट्रेड लाइसेंस बनवाया है। इस स्थिति को देखते हुए निगम ने सख्ती अपनाने का निर्णय लिया है।नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने सभी दुकानदारों, होटल संचालकों, शोरूम मालिकों, क्लीनिक संचालकों और अन्य व्यवसायियों से अपील की है कि वे 15 मई तक अपना ट्रेड लाइसेंस बनवा लें। लाइसेंस ऑनलाइन लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से बनवाया जा सकता है, वहीं जिन लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया में परेशानी हो रही है, वे नगर निगम कार्यालय में जाकर ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।निजी पार्किंग संचालकों को भी निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेकर ट्रेड लाइसेंस बनवाना होगा। आयुक्त ने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित तिथि तक लाइसेंस न बनवाने वाले व्यापारियों से हर महीने 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
