शिमला -:शिमला में सार्वजनिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी अनुपम कश्यप ने पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 6 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार शहर के 10 चिन्हित स्थलों पर सार्वजनिक बैठकें, धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैलियां, नारेबाजी, बैंड बजाने तथा हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुओं को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
प्रतिबंधित क्षेत्रों में छोटा शिमला से रिज एवं कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवॉयस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर का क्षेत्र, स्कैंडल पॉइंट से काली बाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला-कसुम्पटी मार्ग, छोटा शिमला चौक से लोक भवन और ओक ओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सट्टी सीढ़ियां एवं कसुम्पटी रोड की ओर जाने वाला पैदल मार्ग, कार्ट रोड से मजीठा हाउस लिंक रोड, एजी कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तथा उपायुक्त कार्यालय के ऊपर स्थित पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर तक का क्षेत्र शामिल है।हालांकि यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित स्थलों पर किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और 31 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
