नाहन/देवेन्द्र कुमार: मतदान केंद्रों में मोबाइल, कॉर्डलेस अथवा वायरलेस फोन को ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध लगाया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी आर. के. गौतम ने बताया कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जुलूस-कार्यकर्ताओं/अभियान पदाधिकारियों जो निर्वाचन क्षेत्रों के बाहर से लाए गए हैं और जो निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता नहीं हैं, की मौजूदगी 12 नवंबर को शाम 5 बजे या मतदान समाप्त होने तक विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहेगी।
200 मीटर के दायरे में राजनीतिक दल का बूथ नहीं हो
आर. के. गौतम ने बताया कि अधिकृत चुनाव स्टाफ और पुलिस अधिकारियों के अलावा किसी भी व्यक्ति को मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के भीतर या मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन या किसी भी उपकरण को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। वहीं मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी राजनीतिक दल का बूथ नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सीमित समय और व्यावहारिक बाधाओं को देखते हुए सभी हितधारकों को सूचित करने के संबंध में यह एक पक्षीय आदेश जारी किया गए है। आर. के. गौतम ने बताया कि यह आदेश गत सायं से 13 नवम्बर सायं 5 बजे तक प्रभावी रहेंगे।
