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बिना कागजात चल रही स्कूल बस से वसूला डेढ़ लाख रुपए जुर्माना.. शिकायत के बाद की कार्रवाई

Chandrika
Chandrika 2 Min Read
Updated 2024/11/30 at 6:18 PM
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सिरमौर,सतीश शर्मा(TSN):यातायात नियमों की अवहेलना पर सिरमौर जिला में परिवहन विभाग की कार्यवाही लगातार जारी है।परिवहन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाहन विधानसभा के धौलाकुँआ के एक निजी स्कूल बस से डेढ़ लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है।

दरअसल परिवहन विभाग को शिकायत मिली थी कि यह स्कूल बस रोजाना NH पर ओवर स्पीड चलती है और बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जब विभाग की टीम ने बस को रोका तो पाया गया कि यह बस बिना अनुमति के चल रही थी।

साल 2012 से बिना अनुमति चल रही थी स्कूल की बस

आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि स्कूलों द्वारा चलाई जारी बसों को लेकर परिवहन विभाग सख्त है और बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि यह बस बिना परमिट चल रही थी और 2013 के बाद बस का फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है साथ ही बस का कोई साल 2012 के बाद इंश्योरेंस नहीं किया गया है जो सीधे तौर पर यातायात नियमों की बड़ी अनदेखी है।आरटीओ ने कहा कि शिकायत के मुताबिक की यह बस छोटे छोटे बच्चों को लेकर 80 से 90 की स्पीड में हाईवे पर चलती है और नियमों कीअनदेखी पर कार्रवाई की जा रही है।उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक करीब डेढ़ लाख रुपए जुर्माना स्कूल प्रबंधन पर लगाया गया है और सख्त निर्देश दिए गए हैं की फिटनेस करवाने व तमाम कागजात तैयार करने के बाद ही बस को चलाया जाए।

आरटीओ ने कहा कि स्कूल प्रबंधन से हमेशा यह अपील की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए ही स्कूली बसों का संचालन किया जाए अन्यथा सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।उन्होंने कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन को यह निर्देश दिए गए हैं कि स्कूली बसों की समय-समय पर मैकेनिकल जांच करवाई और नियमों के मुताबिक ही बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

TAGGED: Sirmour school bus running without documents..
Chandrika November 30, 2024
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