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हाई कोर्ट ने एचपीयू के दो प्रोफेसर किए अयोग्य घोषित..पूर्व कुलपति के समय हुई थी भर्तियां

Chandrika
Chandrika 2 Min Read
Updated 2024/07/09 at 7:20 PM
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शिमला:संजु चौधरी (TSN)-उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के गणित विभाग में लगे दो प्रोफ़ेसर अयोग्य घोषित कर दिया हैं। कोर्ट ने विश्वविद्यालय में पूर्व की भाजपा सरकार के समय हुई भारतीयों में गड़बड़ी के मामले में ये अहम फैंसला सुनाया है।हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में करोना काल के समय 2019-20 में पूर्व कुलपति सिकन्दर कुमार द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भर्तियों को करवाया गया था। उसके बाद छात्र संगठनों ने इन भर्तियों पर सवाल उठाये थे और यह आरोप लगाया था कि इन भर्तियो के अंदर काफी बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को अनदेखा किया गया है।

NSUI का दावा 250 के करीब और है फर्जी नियुक्तियां

एनएसयूआई उपाध्यक्ष वीनू मेहता ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार के कार्यकाल में कोरोना काल के दौरान विश्वविद्यालय में बड़े स्तर पर भर्ती नियमों को दरकिनार कर शिक्षकों और गैर शिक्षकों को भर्ती किया गया। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन इसके खिलाफ लगातार आवाज उठाता रहा जिसके बाद अब उच्च न्यायालय ने दो प्रोफेसर को अयोग्य घोषित किया है। यह उन लोगों के साथ न्याय है जो गड़बड़ी के चलते हैं बाहर हो गए थे। कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने नियमों को दरकिनार कर अपने बेटे को पीएचडी में दाखिला करवाया और आरएसएस जुड़े लोगों को विश्वविद्यालय में नौकरियां दी गई। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में ढाई सौ के करीब और इसी तरह फर्जी तरीके से नियुक्तियां हुई है जिस पर इसी तरह कार्रवाई की जानी चाहिए।

TAGGED: HPU, Shimla High court decision
Chandrika July 9, 2024
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