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IPS इल्मा अफ़रोज़ की तैनाती को लेकर हाई कोर्ट सख्त…गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी

Chandrika
Chandrika 2 Min Read
Updated 2024/12/28 at 5:23 PM
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शिमला,संजु चौधरी(TSN)-IPS अधिकारी इल्मा अफ़रोज़ की तैनाती को लेकर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट सख्त नजर आ रहा है।हाई कोर्ट ने सुच्चा सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी को तय की है। लंबी छूटी पर जाने के बाद इल्मा अफ़रोज़ की 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय में तैनाती दी गई है जबकि BBN के लोगों ने बद्दी में उनकी तैनाती की मांग की है।

न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सूचा सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए।प्रार्थी ने इस मामले में हाईकोर्ट से उपयुक्त आदेश जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इल्मा अफरोज की बद्दी,बरोटीवाला और नालागढ़, जिला सोलन में तैनाती से वहां की आम जनता कानून के हाथों सुरक्षित महसूस करेगी और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी।प्रार्थी के एडवोकेट का कहना है कि वर्ष 2024 में जब से इल्मा अफरोज को पुलिस अधीक्षक,बद्दी,बरोटीवाला और नालागढ़ के रूप में तैनात किया गया था तब से उक्त क्षेत्र में उन्होंने कानून के राज को लागू किया था।एनजीटी द्वारा जारी सभी निर्देशों के साथ-साथ हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा पारित सभी आदेशों को लागू किया।

TAGGED: Shimla High court
Chandrika December 28, 2024
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