मंडी: परी शर्मा – क्रयास एनजीओ की शिकायत पर एनजीटी ने उपायुक्त को पेड़ो के तनो से कंक्रीट के जंजाल को हटाने के आदेश जारी किए है। जहा तंग रास्ते, गलियां है वहा भी पेड़ के इर्द गिर्द 1 वर्ग मीटर क्षेत्र खाली होना चाहिए। इसे अच्छी मिट्टी से भरा जाना चाहिए और इनकी देख रेख नगर परिषद को सुनिश्चित करनी होगी।
शिकायतकर्ता का ये कहना
शिकायत कर्ता धर्मेश शर्मा अधिवक्ता आशीष शर्मा निवासी सलाह व अनुज सोनी का कहना है कि सड़कों के किनारे व अन्य स्थानों पर मौजूद पेडों के इर्दगिर्द कक्रिट व तारकोल से ढक दिया गया है। जिससे पेडों की जड़ों को नुकसान पहुंचता है और जड़े कमजोर हो जाने से पेड़ो के टूटने का खतरा रहता है। वही मामले में मोहाली सेक्टर 9 में मार्च 2019 में हुई एक ऐसी घटना को भी आधार बनाया गया जिसमे इसी वजह से एक पेड़ टूटा था और एक 16 वर्षीय बच्चे को जान से हाथ धोना पड़ा था। सुन्दरनगर व अन्य स्थानों पर भी कंक्रिट से पेड़ों के तनो को ढका गया है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए क्रयास एनजीओ के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि उक्त फैसले को सभी जिलों में लागू किया जाए।
बता दे कि जस्टिस सुधीर अग्रवाल न्यायिक सदस्य व एसोसिएट प्रोफेसर सेंथिल वेल, विशेषज्ञ सदस्य की खंडपीठ ने उक्त शिकायत को एनजीटी की धारा 14 व 15 के अंतर्गत रजिस्टर्ड कर कार्यवाही अमल में लाने के लिए दो माह का समय दिया है।
