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Reading: अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में धारा 144 के अंतर्गत जारी किए आदेश
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Summer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - Himachal > Blog > himachal > अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में धारा 144 के अंतर्गत जारी किए आदेश
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अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव में धारा 144 के अंतर्गत जारी किए आदेश

admin
admin 1 Min Read
Updated 2022/09/29 at 5:33 PM
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मनमिन्दर अरोड़ा/कुल्लू: जिले में इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर भारी संख्या में देवी-देवताओं एवं लोगों के यहाँ एकत्रित होने की संभावना है। जिसे देखते हुए यहां असामाजिक तत्त्वों तथा सार्वजनिक शान्ति में बाधा पहुचाने वाले, राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा ज़िले में बड़ी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने का प्रयास किया जा सकता है। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने इस सम्बंध में दंड प्रक्रिया संहिता के, धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी किया है कि पुलिस, अर्धसैनिक एवं सैन्य बलों के अलावा अन्य किसी को भी, पुलिस स्टेशन कुल्लु, भुन्तर व मनाली क्षेत्रों में 1अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक दशहरा पर्व के दौरान किसी प्रकार का हथियार रखने की अनुमति नहीं होगी।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक चयनित प्रतिनिधि, नगर परिषद कुल्लू के सदस्यों, नगर पंचायत भुन्तर, मनाली, समस्त पंचायत प्रधान, उप-प्रधान एवं चौकीदारों एवं गृह स्वामियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे हथियार सहित कुल्लू ज़िला में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर विदेशी लोगों, प्रवासी कामगारों तथा संदिग्ध लोगों की सूचना अविलम्ब अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दें। उन्होंने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कानूनानुसार सख्त कार्यवाही की जाएगी।

admin September 29, 2022
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