चन्द्रिका (TSN ): हिमाचल प्रदेश में बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है । हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए 31000 की धनराशि प्रदान की जाती है । इस योजना की शुरुआत पूर्व सीएम जयराम ठाकुर द्वारा घोषणा बजट 2021-22 में की गई थी।
हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली राशि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है । यह राशि कन्या के माता पिता द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यदि कन्या के माता-पिता या अभिभावक नहीं है तो कन्या खुद भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है।
Benefits of HP shagun yojana:
इस योजना के माध्यम से प्रदेश के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
यह आर्थिक सहायता ₹31000 की होती है।
कन्या के माता-पिता या अभिभावक इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
यदि कन्या बेसहारा है तो इस स्थिति में कन्या द्वारा स्वयं आवेदन भी किया जा सकता है।
आवेदन करने के बाद अधिकारी द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति जिले के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी।
विवाह के 2 महीने पहले इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
इसके अलावा विवाह होने के 6 महीने के भीतर भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन किया जा सकता है।
आवेदन की स्वीकृति होने के बाद लाभ की राशि का भुगतान किया जाएगा।
लाभ की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाएगी।
यदि कन्या राज्य से बाहर विवाह करती है तब भी वह इस योजना का लाभ उठाने की पात्र होगी।
Eligibile for this Scheme :
आवेदक कन्या हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वर की आयु 21 वर्ष एवं वधू की आयु 18 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए।
कन्या का नाम e-district पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदक बीपीएल परिवार से होनी चाहिए।
विधवा महिला भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं।
Important documents required :
आधार कार्ड
आयु प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
बीपीएल कार्ड
जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाइल नंबर
How to apply :
सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र जाना होगा।
अब आपको वहा से हिमाचल प्रदेश शगुन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
इसके बाद आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा।
अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
इसके बाद आपको यह आवेदन पत्र आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करना होगा।
इस प्रकार आप हिमाचल प्रदेश शगुन योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
