Bilaspur, Subhash-:बिलासपुर जिले के किसानों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर राहत की खबर सामने आई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने योजना के तहत पंजीकरण की अंतिम तिथियों में विस्तार किया है। पहले फसल बीमा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित थी, लेकिन अब इसे आगे बढ़ा दिया गया है, जिससे अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें।
कृषि विभाग के उप निदेशक प्रेम चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार अब ऋणी (लोनी) किसानों के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तय की गई है, जबकि गैर-ऋणी (नॉन लोनी) किसानों को 15 जनवरी 2026 तक का समय दिया गया है। उन्होंने कहा कि तिथि बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र किसान फसल बीमा योजना से वंचित न रहे।उप निदेशक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संचालित की जा रही है।
वर्तमान समय में मौसम में लगातार हो रहे बदलाव और प्राकृतिक असंतुलन के कारण ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, सूखा, पाला, बाढ़ और कीट-रोग जैसी समस्याएं किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। ऐसे में यह योजना किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।उन्होंने जानकारी दी कि बिलासपुर जिले में अब तक लगभग 9,600 किसान इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवा चुके हैं। इसके बावजूद कई किसान विभिन्न कारणों से अभी तक योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। इसी को देखते हुए विभाग द्वारा पंजीकरण की तिथियों में बढ़ोतरी की गई है।
कृषि विभाग ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे बढ़ाई गई तिथियों का लाभ उठाते हुए समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। फसल बीमा कराने से प्राकृतिक आपदा की स्थिति में किसानों को समय पर मुआवजा मिल सकेगा, जिससे उनकी आर्थिक क्षति कम होगी और वे दोबारा खेती कार्य को सुचारू रूप से शुरू कर सकेंगे।
