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सूक्खु सरकार को झटका..हाई कोर्ट ने 6 CPS को हटाने के दिए निर्देश,सीपीएस एक्ट को किया निरस्त

Chandrika
Chandrika 1 Min Read
Updated 2024/11/13 at 5:02 PM
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शिमला,संजु चौधरी(TSN)-हिमाचल प्रदेश की सूक्खु सरकार को बड़ा झटका लगा है।हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए 6 सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के हिमाचल हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए है और उनकी नियुक्तियों को असवैधानिक करार दिया है।

बुधवार को जस्टिस विवेक ठाकुर और जस्टिस विपिन चंद्र नेगी की अदालत में यह मामला लगा था और जहां पर उन्होंने सीपीएस को तुरंत प्रभाव से हटाने के आदेश जारी किए साथ ही सीपीएस एक्ट 2006 को भी निरस्त कर दिया है.कोर्ट ने तुरंत प्रभाव से इनको मिलने वाली सभी सुविधाओं को वापस लेने को कहा है।याचिका कर्ता के वकील वीर बहादुर ने कहा कि हाईकोर्ट ने आज सीपीएस को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं.सीपीएस एक्ट को रद्द कर दिया है और सारी सुविधाएं वापस लेने को कहा गया है।एक महिला और भाजपा के 11 विधायकों ने हाईकोर्ट में सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी थी जिस पर आज फैसला आया है.

TAGGED: CPS act, Shimla High court
Chandrika November 13, 2024
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