मंडी,धर्मवीर(TSN)-मंडी जिला के सरकाघाट में दो बार नमकीन के सैंपल फेल होने पर दुकानदार को कोर्ट में पूरा दिन खड़ा रहने की सजा भुगतनी पड़ी है।साथ ही अदालत ने दुकानदार पर 10 हजार रूपये का भी जुर्माना लगाया गया है।जिला की खाघ सुरक्षा विभाग की टीम ने दुकानदार द्वारा बेची गई नमकीन के सैंपल भरे थे,जो कि लैब में दो बार टेस्ट करवाने पर रिपोर्ट में फेल पाए गए हैं। विभाग की टीम द्वारा पहली बार 11 अस्गत 2023 को सैंपल भरे गए थे। जिसके बाद कंडाघाट लैब की रिपोर्ट में यह सेंपल फेल पाए गए।
नमकीन में तय मात्रा से ज्यादा पाया गया सल्फर ऑक्साइड
बता दें कि दुकानदार द्वारा जो नमकीन बेची जा रही है,उसमें सल्फर ऑक्साइड की मात्रा तय मानकों से अधिक पाई गई थी और यह खाने योग्य नहीं थी। विभाग की इस रिपोर्ट पर उक्त दुकानदार द्वारा आपत्ति जताते हुए दोबारा सैंपल जांच की मांग की गई थी।जिसके बाद विभाग टीम द्वारा 3 जनवरी 2024 को दोबारा नमकीन के सैंपल राष्ट्रीय फूड लैब मैसूर भेजे गए थे। दूसरी बार भी जांच में यह सैंपल फेल पाए गए। वहीं दुकानदार बिल पेश नहीं कर पाया था,जिस कंपनी से यह नमकीन खरीदी गई थी।जिसके बाद नियमों के तहत दुकानदार पर कार्रवाई करने की फाइल सरकार को भेजी गई जहां से मंजूरी मिलने के बाद न्याययिक दंडाधिकारी सरकाघाट की अदालत में यह मामला पेश किया गया। यहां दुकानदार ने अपनी गलती को स्वीकारा जिसके बाद कोर्ट ने दुकानदार को पूरा एक दिन कोर्ट परिसर में खड़ा रहने और 10 हजार रूपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।
खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक आयुक्त एलडी ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि दुकानदार को जो सजा सुनाई गई थी उसे उसने पूरा कर दिया है।एक दिन कोर्ट परिसर में खड़ा रहने के साथ ही 10 हजार का जुर्माना भी अदा कर दिया है।उन्होंने जिला के दुकानदारों से आग्रह किया है कि वे गुणवत्तायुक्त खाद्य पदार्थों को ही बेचें और जिस भी सामान को वह बेच रहे हैं उस कंपनी से की गई खरीद के बिल भी अपने पास रखें।
