Una, Rakesh (TSN)-भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे मौजूदा तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए ऊना जिला प्रशासन ने जन सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से सख्त कदम उठाए हैं। जिले में अब ड्रोन उड़ाने और पटाखों के उपयोग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
जिला दंडाधिकारी एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जतिन लाल द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 33 और 34 के तहत यह आदेश पारित किए गए हैं।आदेशों के अनुसार, ऊना जिले की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के ड्रोन, मानव रहित विमान (यूएवी), रिमोट-नियंत्रित एयरक्राफ्ट या ड्रोन के माध्यम से की जाने वाली फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। विशेष परिस्थितियों में अनुमति केवल उपायुक्त से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी।
जिले में पटाखों की बिक्री, उपयोग और संग्रहण पर भी रोक
इसके साथ ही जिले में पटाखों की बिक्री, उपयोग और संग्रहण पर भी रोक लगा दी गई है। यह फैसला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अफवाह, दहशत या विस्फोट जैसी आवाज़ों से उत्पन्न भ्रम की स्थिति से बचने के लिए लिया गया है।यह प्रतिबंध तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और आगामी आदेश तक जारी रहेंगे। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम और अन्य संबद्ध कानूनों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
