भावना,शिमला: दीपावली के पर्व के मद्देनजर शिमला जिला प्रशासन की ओर से शिमला शहर के बाजारों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। दिवाली पर शिमला शहर के बाजारों में पटाखे नहीं बेचे जाएंगे। पटाखों की बिक्री के लिए अलग से स्थान प्रशासन की ओर से शिमला शहर में चयनित किए गए हैं। मात्र चयनित किए गए स्थानों पर पटाखा बाजार सजाया जा सकेगा।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उलंघन करने वालो पर कार्रवाई भी प्रशासन की ओर से की जाएगी। वहीं पुलिस और अग्निशमन के कर्मियों को भी मुस्तैद रहने के निर्देश जिला उपायुक्त ने जारी किए है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी कर बताया कि दिपावाली उत्सव के दृष्टिगत नगर निगम शिमला क्षेत्र के तहत पटाखों की बिक्री, उपयोग, बजाने एवं आयात पर चिन्हित स्थानों को छोड़कर अन्य स्थानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम क्षेत्र के तहत चिन्हित स्थानों में आईस स्केटिंग रिंक शिमला, बालुगंज मैदान समीप गोपाल मंदिर, संजौली क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की पार्किंग से आगे, खलीणी बाईपास समीप त्रिलोकचंद की दुकान, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय मैदान समरहिल, छोटा शिमला कुसुम्पटी सड़क की ओर, ग्राम पंचायत चमयाना मैदान भट्ठा कुफ्फर, मशोबरा सहकारी समिति मैदान, विकास नगर पुलिस चौकी के समीप, प्राथमिक पाठशाला शोघी मैदान, कसुम्पटी रानी मैदान, विजय नगर टूटू नालागढ़ सड़क मैदान क्षेत्र शामिल है।
उन्होंने बताया कि शिमला नगर निगम एवं लोक निर्माण विभाग शिमला इन स्थानों का चयन व पटाखों के लिए स्टॉल चिन्हित करेगा ओर पुलिस विभाग शिमला सुनिश्चित करेगा कि किसी आपदा से निपटने के लिए स्थानों में पानी एवं रेत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे। उन्होंने बताया कि अग्निशमन विभाग सुनिश्चित करेगा कि पटाखों से उत्पन्न खतरों से विभाग की तैयारी दुरुस्त हो। उन्होंने बताया कि यह आदेश 17 अक्तूबर, 2022 से 24 अक्टूबर 2022 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।
