By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Summer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - HimachalSummer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - Himachal
Aa
  • Home
  • Himachal
  • Political
  • Health
  • Education
Reading: पंचायती राज उपचुनाव के दौरान मादक पदार्थ अथवा शराब बेचने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध –
Share
Summer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - HimachalSummer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - Himachal
Aa
  • Home
  • Himachal
  • Political
  • Health
  • Education
Search
  • Home
  • Himachal
  • Political
  • Health
  • Education
  • Home
  • Himachal
  • Political
  • Health
  • Education
© 2022 Dawn News Network Pvt Ltd. | News Media Company | All Rights Reserved.
Summer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - Himachal > Blog > himachal > पंचायती राज उपचुनाव के दौरान मादक पदार्थ अथवा शराब बेचने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध –
himachal

पंचायती राज उपचुनाव के दौरान मादक पदार्थ अथवा शराब बेचने पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध –

admin
admin 2 Min Read
Updated 2022/08/03 at 11:39 AM
Share

योगेश शर्मा, सोलन –  पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनजर सोलन में मतदान क्षेत्र में व साथ लगते क्षेत्र में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ अथवा शराब बेचने पर 48 घंटे पूर्व से पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान होटल, भोजनालय, सरायं, दुकान या अन्य स्थान पर मादक पादर्थ बेचे नहीं जा सकेंगे। ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहरी ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 158-आर0 के तहत निहित प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। कृतिका कुलहरी ने कहा कि ज़िला सोलन में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के मतदान की तिथि 10 अगस्त, 2022 निर्धारित की गई है व परिणाम घोषित होने तक मतदान क्षेत्रों के लिए निर्धारित अवधि में ड्राई डे रहेगा।

ज़िला दण्डाधिकारी सोलन ने उप चुनावों के दृष्टिगत कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए और चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूर्ण करवाने के लिए अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए कि मतगणना पूरी होने तक लाइसेंस प्राप्त हथियारों को ले जाने पर ज़िला सोलन के उप चुनाव से संबंधित क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध रहेगा। इस अवधि के दौरान प्रतिबंध के उल्लंघन में हथियार और गोला-बारूद ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर शस्त्र अधिनियम और दंड कानून के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आदेश सेना, अर्धसैनिक बल, राज्य पुलिस और होमगार्ड और केंद्रीय पुलिस पर लागू नहीं होंगे।

admin August 3, 2022
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print
Previous Article पीएनबी आरसेटी देगा मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण
Next Article सीएम जयराम ठाकुर से मिला कॉलेज प्राध्यापकों का प्रतिनिधिमंडल
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Browse by Category
  • Accident
  • Business /Employement
  • crime
  • education
  • election
  • festival
  • health
  • himachal
  • News
  • political
  • political
  • Religion
  • Sports
  • Uncategorized
  • weather
  • शख़्सियत

You Might Also Like

डलहौजी में 100 करोड़ की विकास योजनाओं का शुभारंभ, पेयजल संकट से राहत की उम्मीद

Ago

एचआरटीसी जल्द लाएगा ‘हिम बस प्लस कार्ड’, पंचायत चुनाव के बाद लॉन्च की तैयारी

Ago

धर्मशाला में बड़ा राजनीतिक बदलाव: टीका बणी के करीब 50 परिवारों ने छोड़ी कांग्रेस, भाजपा में हुए शामिल

Ago

कामगार कल्याण बोर्ड से श्रमिकों को मिल रहा मजबूत सहारा, योजनाओं का बढ़ रहा दायरा

Ago

1058, Mall Enclave, DAYAL NAGAR,
Ludhiana, Punjab 141001

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?