By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Summer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - HimachalSummer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - Himachal
Aa
  • Home
  • Himachal
  • Political
  • Health
  • Education
Reading: विधानसभा चुनाव के चलते जानिए कौन सी चीजों पर लगा प्रतिबंध
Share
Summer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - HimachalSummer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - Himachal
Aa
  • Home
  • Himachal
  • Political
  • Health
  • Education
Search
  • Home
  • Himachal
  • Political
  • Health
  • Education
  • Home
  • Himachal
  • Political
  • Health
  • Education
© 2022 Dawn News Network Pvt Ltd. | News Media Company | All Rights Reserved.
Summer News Himachal | No.1 Web Channel in Shimla - Kasol - Himachal > Blog > election > विधानसभा चुनाव के चलते जानिए कौन सी चीजों पर लगा प्रतिबंध
electionhimachalpolitical

विधानसभा चुनाव के चलते जानिए कौन सी चीजों पर लगा प्रतिबंध

admin
admin 1 Min Read
Updated 2022/10/17 at 1:57 PM
Share

नाहन/देवेंद्र कुमार: सिरमौर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हथियार और आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने आदेश जारी किए। उन्होंने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए चुनाव के नतीजे जारी होने तक कानून व्यवस्था लागू करने वाली एजेंसियों के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों पर जिला में हथियार और आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेशानुसार सैनिक, अर्धसैनिक, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड तथा पुलिस के जवान, राष्ट्रीयकृत बैंक के सुरक्षा कर्मियों और अन्य व्यक्ति, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्त किए गए हैं तथा राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के विभिन्न स्तर के खिलाड़ी सदस्य, जो विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि जिला में सभी लाइसेंस धारी शस्त्र धारक अपने शस्त्र अविलंब संबंधित पुलिस थाने में या हथियार और आग्नेय शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करवाना सुनिश्चित करें। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होकर चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक जारी रहेंगे।

TAGGED: assembly elections, fire arms, Nahan
admin October 17, 2022
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print
Previous Article हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के 300 कर्मचारियों ने भूख हड़ताल की दी चेतावनी
Next Article देश के प्रथम मतदाता घर या बूथ कहीं से भी हो लेकिन करेंगे मतदान,प्रशासन ने भी किए हैं सभी इंतेजाम
Leave a comment Leave a comment

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Browse by Category
  • Accident
  • Business /Employement
  • crime
  • education
  • election
  • festival
  • health
  • himachal
  • News
  • political
  • political
  • Religion
  • Sports
  • Uncategorized
  • weather
  • शख़्सियत

You Might Also Like

स्वारघाट के पास चलती स्कूटर में लगी भीषण आग, चालक ने फुर्ती दिखाकर टाला बड़ा हादसा

Ago

जुखाला कॉलेज में विज्ञान संकाय बंद करने के निर्णय पर बढ़ा विरोध, शिक्षा व्यवस्था बचाने की उठी मांग

Ago

हमीरपुर बाईपास से ईको वैन चोरी, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

Ago

नेशनल हाईवे पर ट्रक के पीछे जा घुसी तेज रफ्तार बाइक, मंडी के दो युवकों की मौत, एक की हालत गंभीर

Ago

1058, Mall Enclave, DAYAL NAGAR,
Ludhiana, Punjab 141001

Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?