Shimla, Sanju-हिमाचल प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा अब विवादों में घिरती नजर आ रही है। भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर एक याचिका पर हिमाचल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की अदालत ने सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार, हिमाचल लोक सेवा आयोग और कांगड़ा पुलिस को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
हिमाचल लोक सेवा आयोग ने 15 जून को प्रदेश के 18 केंद्रों पर पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित की थी। अधिवक्ता विनय शर्मा की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा में नकल से जुड़ी करीब 1600 शिकायतें आयोग को प्राप्त हुईं। याचिकाकर्ता ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया को संदेह के घेरे में बताया और इसे रद्द करने की मांग की है। इसके साथ ही याचिका में पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि वहां भी नकल के चलते 17,000 शिक्षकों को हटाना पड़ा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए याचिकाकर्ता ने CBI जांच की भी मांग की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।
