राकेश, ऊना: प्रदेश में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद लगाई गई आदर्श चुनाव आचार संहिता के मद्देनजर आर्म्स लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा करवाने होंगे। जिला प्रशासन ऊना की ओर से लाइसेंस धारकों को अपने हथियार जमा करवाने के लिए 22 अक्टूबर तक का समय दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने विधानसभा चुनावों के मध्यनज़र कानून व्यवस्था और निष्पक्ष व सुचारू रूप से चुनावों के संचालन हेतू जिला के समस्त आर्मस लाईसेंस धारकों को नजदीकी पुलिस थाने व एम्यूनिशन डीलर के पास 22 अक्तूबर सायं 5 बजे तक अपने हथियार जमा करवाने के आदेश जारी किए है। आदेशों की अवहेलना करने वाले के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है।
राघव शर्मा ने कहा यह आदेश पैरा मिलिट्री, होम गार्ड, पुलिस सिक्योरिटी, बैंक गार्ड या कोई अन्य व्यक्ति जिसे कानून और व्यवस्था की डयूटी सौंपी हो, उनके लिए लागू नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न स्तरों से संबंधित राष्ट्रीय राईफल संघ के साथ जुडे़ खिलाड़ियों पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे।
