नाहन/देवेन्द्र कुमार: हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता लगते ही 24 घंटे के भीतर सभी सरकारी कार्यालयों से सरकारी योजनाओं के प्रचार सम्बन्धी होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब हटाने होंगे। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर आदि सब सामग्री को 48 घंटे के भीतर हटाना सुनिश्चित करना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर राम कुमार गौतम ने इस बारे में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते बताया कि किसी की निजी संपत्ति पर लगे हुए होर्डिंग, फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, वाल राइटिंग आदि सब सामग्री को 72 घंटे में हटाना होगा। यह सब कार्य संपन्न होने पर इसकी रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी।
उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए जिला प्रशासन की वेबसाइट्स पर से भी जनप्रतिनिधियों के चित्रों और प्रचार सामग्री को हटाया जायेगा। उन्होंने बताया कि 1950 टोल फ्री नंबर पर लोगों की शिकायतें ली जाएँगी और यह नंबर 24X7 क्रियाशील रहेगा। इसके अतिरिक्त, लोग अपनी शिकायत सी-विजिल एप के माध्यम से भी दर्ज करवा सकते हैं।
