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Reading: भूमिहीन व आवासहीन व्यक्ति के लिए 2 या 3 बिस्वा भूमि का प्रावधान करेगी सरकार
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भूमिहीन व आवासहीन व्यक्ति के लिए 2 या 3 बिस्वा भूमि का प्रावधान करेगी सरकार

Chandrika
Chandrika 2 Min Read
Updated 2023/04/19 at 10:28 PM
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कुल्लू : मनमिंन्द्र अरोड़ा -हिमाचल प्रदेश में अब जो भी व्यक्ति भूमिहीन या आवासहीन होगा। उसके लिए प्रदेश सरकार के द्वारा दो या फिर 3 बिस्वा भूमि का प्रावधान किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने राजस्व मंत्री व चीफ सेक्रेटरी साथ भी एक बैठक की है। ढालपुर में भूमिहीन और आवासहीन कल्याण परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कही।

जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में जिला कुल्लू भूमिहीन और आवासहीन कल्याण परिषद की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला कुल्लू के भूमिहीन और आवासहीन लोगों ने भाग लिया। वहीं परिषद के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा ने इन लोगों की मांगों को विधायक भुवनेश्वर गौड़ के समक्ष रखा और मांग रखी कि सरकार जल्द से जल्द इनकी मांगों पर गौर करें।

वही उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक भुवनेश्वर गौड़ ने कहा कि सरकार के द्वारा भी राजस्व, वन विभाग के साथ बैठक की गई है और राजस्व मंत्री जगत नेगी भी इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस मामले में एक कमेटी का गठन किया गया है और यह कमेटी 1 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उसके बाद प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्व कानून में संशोधन किया जाएगा तथा उस संशोधन के तहत भूमिहीन और आवास हीन व्यक्ति को दो या तीन विस्वा भूमि देने का भी विकल्प सरकार के द्वारा रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कुल्लू और मनाली विधानसभा में करीब एक सौ की संख्या में जमीन और आवास के लिए लोगों के द्वारा पंजीकरण किया गया है। इसके अलावा भी अगर कोई भूमिहीन या आवास हीन व्यक्ति हिमाचल से संबंध रखता होगा। तो उसे भी दो या तीन विस्वा भूमि सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। ताकि वह उस भूमि पर अपने लिए आवास की व्यवस्था कर सके।

TAGGED: Kullu Landless and Homeless Welfare
Chandrika April 19, 2023
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