अब तक 31.71 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां फ्रीज करवा चुकी है नूरपुर पुलिस
संजीव महाजन | नूरपुर-: चिट्टा तस्करी के खिलाफ अभियान तेज करते हुए नूरपुर पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार से जुड़ी संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस थाना इंदौरा के एक मामले में 1 करोड़ 1 लाख 55 हजार 718 रुपये मूल्य की तीन संपत्तियों को फ्रीज करने के आदेश की सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, SAFEM (FOP)A एवं NDPS Act, नई दिल्ली ने पुष्टि कर दी है। इस कार्रवाई के तहत आवासीय संपत्तियों, घरेलू सामान और एक कार को शामिल किया गया है।
नूरपुर पुलिस के एएसपी धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस नशा तस्करी के खिलाफ केवल आरोपियों की गिरफ्तारी और मादक पदार्थों की बरामदगी तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर उन्हें कानून के तहत फ्रीज करवाने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क को कमजोर करना है।
2017 में दर्ज हुआ था हेरोइन तस्करी का मामला
पुलिस थाना इंदौरा में 30 मई 2017 को एफआईआर संख्या 152/2017 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में श्रीमती दलवीरो के कब्जे से 6.50 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी। मामले में न्यायालय ने 1 अप्रैल 2025 को उन्हें दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।इसके बाद पुलिस ने मामले से संबंधित संपत्तियों के स्वामित्व, निर्माण, मूल्यांकन और उन्हें खरीदने अथवा अर्जित करने के वैध स्रोतों की जांच की। वित्तीय जांच के आधार पर पुलिस थाना इंदौरा ने 28 सितंबर 2026 को फ्रीजिंग आदेश संख्या 2276/5A जारी कर उसकी पुष्टि के लिए सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजा था। अभिलेखों की जांच के बाद 26 अक्टूबर 2026 को आदेश की पुष्टि कर दी गई।
तीन संपत्तियों पर हुई कार्रवाई
पुलिस की कार्रवाई के दायरे में कुल तीन संपत्तियां शामिल हैं। इनमें गांव छन्नी, तहसील इंदौरा में श्रीमती दलवीरो पत्नी स्वर्गीय अजय कुमार की आवासीय संरचना शामिल है, जिसका निर्धारित मूल्य 61,96,561 रुपये है।
दूसरी संपत्ति मिथुन उर्फ छप्पर पुत्र स्वर्गीय अजय कुमार की आवासीय संरचना के साथ उससे संबंधित फर्नीचर, घरेलू उपकरण और अन्य सामान है। इसका कुल निर्धारित मूल्य 32,60,950 रुपये बताया गया है।तीसरी संपत्ति घारो देवी पुत्री स्वर्गीय अजय कुमार की मारुति सुजुकी कार है, जिसका पंजीकरण नंबर HP38E-0464 है। इस वाहन का निर्धारित मूल्य 6,98,207 रुपये है।
तीनों संपत्तियों का कुल मूल्य 1,01,55,718 रुपये है।
संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण पर रोक
एनडीपीएस एक्ट के अध्याय-V-A की धारा 68F(2) के तहत फ्रीजिंग आदेश की पुष्टि की गई है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित संपत्तियों की बिक्री, हस्तांतरण या अन्य तरीके से उनका निपटान करने पर वैधानिक रोक लागू होती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित संपत्तियां कानून के दायरे में रहें और आगे की कानूनी कार्रवाई प्रभावित न हो।
31.71 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्तियां फ्रीज
नूरपुर पुलिस के अनुसार, नशा तस्करी के खिलाफ वित्तीय कार्रवाई लगातार जारी है। पुलिस अब तक सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के बाद कुल 31,71,61,429 रुपये मूल्य की संपत्तियां फ्रीज करवा चुकी है।पुलिस का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर कार्रवाई करना तस्करी के आर्थिक आधार को कमजोर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पुलिस जिला नूरपुर ने आम जनता से अपील की है कि चिट्टा तस्करी या अन्य अवैध मादक पदार्थों से जुड़े कारोबार की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें, ताकि नशे के खिलाफ अभियान को और प्रभावी बनाया जा सके।
