ब्यूरो: वर्ष 2019 में दर्ज मोदी सरनेम वाले अपराधिक मानहानि मामले में अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई हैं। गुजरात के सूरत की जिला कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई हैं। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया हैं,हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से जमानत भी ले ली हैं। 30 दिन की जमानत उन्हें इस मामले में मिली हैं यानी इन 30 दिनों तक उनकी सजा पर कोर्ट ने रोक लगा दी हैं। इन 30 दिनों के अंदर इस फैसले को लेकर कांग्रेस उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
बता दें कि वर्ष 2019 के आम चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की थी जिसके चलते उनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी ने आम चुनाव से पहले कर्नाटक की कोलार में आयोजित जनसभा में कहा था कि क्यों सभी चोरों का सामान उपनाम मोदी ही होता हैं? उनकी इसी टिप्पणी के खिलाफ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी जिसपर गुरुवार को सूरत की जिला कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को दोषी करार दिया हैं।
