Shimla, Sanju-हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और विधायक सुखराम चौधरी को हाई कोर्ट से राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने दोनों नेताओं की अग्रिम जमानत की अवधि 8 जुलाई तक बढ़ा दी है। न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों नेताओं को जांच में पूर्ण सहयोग करने और जांच अधिकारी (IO) के नोटिस पर पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने का निर्देश दिया।
यह मामला पांवटा साहिब में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें डॉ. बिंदल और सुखराम चौधरी समेत कुल 50 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में अब तक चार लोगों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है। हाई कोर्ट ने इस मामले में दाखिल तीन अलग-अलग याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए यह निर्णय दिया।
