राकेश,ऊना: निर्वाचन से संबंधित छपवाए जाने वाले पोस्टर व पम्पलेट्स का मुद्रण जो भी व्यक्ति करवाता है उसे उक्त अधिनियम के तहत मुद्रक को परिशिष्ट (क) की दो प्रतियां भरकर देना होगा ओर मुद्रक परिशिष्ट (क) को उन दो व्यक्तियों की ओर से हस्ताक्षरित करवाना अनिवार्य होगा जो प्रकाशक को व्यक्तिगत तौर पर जानता हो। यह निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने ऊना जिला के मुद्रकों के साथ बैठक के दौरान दिए।
जिला निर्वाचन अधिकारी बैठक में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा में निहित प्रावधानों के तहत राजनैतिक दलों व निर्वाचित अभ्यार्थियों की ओर से प्रचार-प्रसार के लिए पोस्टरों व पेम्पलेट्स इत्यादि छपवाने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई।
उन्होंने बताया कि मुद्रण के उपंरात मुद्रक परिशिष्ट (ख) के साथ परिशिष्ट (क) की एक प्रति तथा मुद्रक किए गए पोस्टर व पम्पलेट्स की चार प्रतियां मुद्रण के तीन दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करवानी होगी।
उपायुक्त ऊना ने कहा कि इन नियमों की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति को छः महीने की कारावास ओर दो हज़ार रूपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
