नाहन /देवेन्द्र कुमार – अश्विन नवारात्र मेले के दौरान श्रद्धालुओं के नारियल चढ़ाने पर प्रतिबन्ध रहेगा।श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवारात्र मेले के लिए जिला दंडाधिकारी सिरमौर राम कुमार गौतम ने ये आदेश जारी किए है।
श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवारात्र मेला त्रिलोकपुर में 26 सितम्बर से 9 अक्तूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मेला परिसर त्रिलोकपुर एवं कालाआम पुलिस थाना क्षेत्र में सभी प्रकार के अग्निशस्त्र, घातक हथियार और विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर भी पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया गया है। मेला अवधि के दौरान हथियार लेकर चलने पर पाबंदी कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत लगाई गई है। आदेशानुसार मेला अवधि के दौरान नारियल चढ़ाने पर भी पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया है। उपयुक्त ने बताया कि मेला अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब का सेवन कर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
मांस मछली के विक्रय पर भी प्रतिबंध
श्री महामाया बालासुंदरी अश्विन नवरात्र मेले के दौरान क्षेत्र में मांस-मछली के विक्रय पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया है। यह निर्णय मेला अवधि के दौरान मांस-मछली के विक्रय पर प्रतिबंध का निर्णय आम जन तथा श्रद्धालुओं की भावनाओं और उनकी आस्था के दृष्टिगत लिया गया है। आदेशानुसार मेला अवधि के दौरान काला आम्ब से त्रिलोकपुर तक सड़क के साथ लगती मास-मछली की दुकानों में केवल दुकान के अन्दर ही (पर्दे में) मांस-मछली के विक्रय की अनुमति रहेगी।
