संजु चौधरी, शिमला(TSN): हिमाचल में टैक्सी ऑपरेटरों के लिए राहत की खबर हैं। पांच सीटर से कम टैक्सी गाड़ियों को सालाना 8000 हजार नहीं बल्कि 1350 स्पेशल रोड टैक्स देना होगा। बीते दिन जारी अधिसूचना के तहत 5 सीटर कम टैक्सी गाड़ी पर 8000 सालाना टैक्स लगा दिया था जिसके बाद टैक्सी ऑपरेटरों में हड़कम मंच गया था और इसके विरोध में उतर आए, लेकिन शुक्रवार को एक नई अधिसूचना जारी की गई जिसमें टैक्सी ऑपरेटरों के साथ निजी बस ऑपरेटरों को भी राहत दी गई हैं।
नई अधिसूचना के तहत ओटो रिक्शा पर 363 जबकि 5 सीटर से कम गाड़ियों पर 1350 जबकि 1500 सीटर गाड़ी पर 2400,वहीं 5 से 10 सीटर गाड़ियों पर 800 रुपए पर सीट के हिसाब से टैक्स देना होगा। वहीं 10 से 23 सीट्स पर एक हजार पर सीट्स जबकि 23 सीट्स से ऊपर 1500 पर सीट्स सालाना रखा गया हैं। इसके अलावा शिक्षण संस्थनों में लगी गाडियों को 500 रुपए पर सीट्स सालाना टैक्स देना पड़ेगा।
परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम ने कहा की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के आदेशों के बाद बाहरी राज्यों के टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर शिक्षक संस्थानों के साथ ही निजी बस ऑपरेटर के साथ बैठकें की गई और टैक्स लगाया गया है ओर ज्यादा बढ़ोतरी नहीं की गई हैं।
