सोलन/योगेश शर्मा: भाजपा नेता तरसेम भारती को सोलन कोर्ट से राहत मिली है। सोलन की सेशन कोर्ट ने शनिवार को कंडाघाट कोर्ट के पिछले फैसले को सस्पेंड किया है। कोर्ट में भारती के मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट अजय शर्मा ने कहा कि करीब 8 साल पुराने मामले में कंडाघाट कोर्ट ने तरसेम भारती को जो सजा सुनाई थी ,उसे सेशन जज की कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस पर आज कोर्ट ने पिछली सजा को सस्पेंड कर दिया है।अब सेशन कोर्ट सोलन में नए सिरे से मामले की सुनवाई होगी।
8 साल पहले का है मामला,कंडाघाट कोर्ट में भारती को सुनाई गई थी सजा
बता दें कि 8 साल पहले 15 अक्टूबर 2014 को वाकनाघाट के नजदीक ग्रामीण दाह संस्कार के लिए शव यात्रा को हालडू नाला श्मशान घाट में ले जा रहे थे नाले के ऊपर से पत्थर गिरने से दो लोगों की मौत हो गई थी, इस मामले को लेकर जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कंडाघाट की अदालत में मामला चला,जहां से भारती को 18 माह की सजा सुनाई गई थी,तरसेम भारती ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की। सोलन कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को पिछले फैसले को निलंबित कर दिया गया।
ये बोले भाजपा नेता तरसेम भारती
इस मामले को लेकर भाजपा नेता तरसेम भारती ने कहा है कि उन्हें न्यायालय और न्याय पर पूरा भरोसा है।उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो बात वे कंडाघाट कोर्ट में नहीं रख पाए थे, वे अब सोलन कोर्ट में रखेंगे और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा।
