संजीव महाजन,नूरपुर(TSN): जिला खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से सोमवार को लरैहन में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में खाद्य पदार्थों से संबंधित करियाना व्यापारी , होटल व्यवसायी, रेस्टोरेंट मालिक, फास्ट फूड कॉर्नर मालिक व हलवाई विक्रेताओं ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने उपस्थित दुकानदारों को विशेष दिशा निर्देश जारी किए।
शिविर में खाद्य सुरक्षा जिला सहायक आयुक्त सविता ठाकुर व जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ.अभिषेक ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे। खाद्य सुरक्षा जिला सहायक आयुक्त सविता ठाकुर ने कहा कि खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी दुकानदारों के लिए लाइसेंस व दुकानों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे दुकानदार जिनका टर्नओवर 12 लाख से ऊपर हैं, उन दुकानदारों को अपनी दुकान का लाइसेंस बनवाना अति आवश्यक किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि जिन दुकानदारों का पंजीकरण हो चुका है वे समयानुसार इसे रिन्यू करवाएं, जबकि लाइसेंस धारक भी अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाने की प्रक्रिया अपनाएं। वहीं मापदंड अनुसार अभी तक लाइसेंस न लेने वाले दुकानदार अति शीघ्र लाइसेंस ले लें। इसके लिए ऑन लाइन प्रक्रिया अपनाई जा सकती हैं। लाइसेंस या पंजीकरण को नजरंदाज करने वाले दुकानदारों के लिए जुर्माने का प्रावधान भी किया गया हैं जबकि सजा भी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि दुकानदार तलाई वाले तेल का प्रयोग तीन बार से अधिक न करें । दुकानदार तीन बार प्रयोग किए गए तेल को इकट्ठा कर रख लें ।
