भावना शर्मा (TSN): देश और प्रदेश में इस समय सबसे बड़ी समस्या और चुनौती बेरोजगारी बढ़ती जा रही हैं। पढ़े-लिखे युवाओं को भी इस समय रोजगार नहीं मिल पा रहा हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी की दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में युवा जिन्हें रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके और उनकी आर्थिकी को सुदृढ़ किया जा सके इस दिशा में हिमाचल प्रदेश सरकार कार्य कर रही हैं। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना चलाई जा रही हैं। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और इसके लिए सरकार उनकी मदद ऋण पर सब्सिडी मुहैया करवाकर कर रही हैं।
बेरोजगार युवाओं को उद्योग और सर्विस सेक्टर जिसमें भी व्यापार स्थापित करना उसके लिए सरकार की ओर से 25 फीसदी से लेकर 35 फ़ीसदी तक सब्सिडी दे रही हैं। योजना के तहत सरकार 40 लाख तक के लोन पर 3 वर्ष तक ब्याज में 5 फ़ीसदी की अतिरिक्त छूट भी प्रदान कर रही हैं। वहीं लोन की राशि वापस से करने के समय अवधि भी 5 से 7 साल के बीच रखी गई हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 60 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट को कवर किया जाता हैं। इतना ही नहीं योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन भी सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाई जाती हैं। वहीं एक फ़ीसदी की दर पर किराए पर जमीन प्रदान करने का प्रावधान भी योजना के तहत रखा गया हैं। इस योजना के तहत स्टैंप ड्यूटी को सरकार की ओर से 6 से 3 फ़ीसदी तक कम कर दिया गया हैं।
Loan can be availed for these activities under the scheme
HP Mukhyamantri Swavalamban yojana के तहत जिन गतिविधियों के लिए ऋण का प्रावधान किया गया हैं तो उसमें
एंबुलेंस
सर्वेयर यूनिट
ड्रिलिंग यूनिट
ऑक्सीजन क्रायोजेनिक
टैंकर सेवाएं
रेशम रिलिंग इकाइयां
रेशम प्रसंस्करण इकाई
ईवी चार्जिंग स्टेशन
पेट्रोल पंप
इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित वर्टिकल फार्मिंग
कृषि उत्पादों का भंडार और परिवहन
सब्जी नर्सरी तैयार करना
ऊत्तक संवर्द्धन प्रयोगशाला
कृषि उपकरणों व औजारों का निर्माण
कृषि के लिए खुदरा दुकानों का निर्माण
फार्म सेट/एग्रो पर्यटन व फार्म पर्यटन
दुग्ध उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा की स्थापना
उन्नयन डेरी विकास परियोजना
लघु सेवा और व्यवसायिक उद्यानों की सूची में परिरक्षित चारा इकाइयों की स्थापना
Subsidy rate under Swavalamban Yojana
कैटगरी सब्सिडी दर
महिलाओं 30 फ़ीसदी
अन्य 25 फीसदी
विधवा महिलाएं 35 फीसदी
Banks covered under the scheme
रीजनल रूरल बैंक
प्राइवेट सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक
पब्लिक सेक्टर बैंक
कॉपरेटिव बैंक
स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया
eligibility for the scheme
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक हैं। इसके साथ ही योजना में निर्धारित आयु सीमा भी तय की गई हैं। योजना का लाभ 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होना आवश्यक हैं।
Documents required for the scheme
आधार कार्ड
पैन कार्ड
बैंक पासबुक
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
मोबाईल नंबर
स्थाई निवास प्रमाण पत्र
Application Process
योजना के लाभ के लिए HP Mukhyamantri Swavalamban yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदक आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकता हैं। इसके अलावा योजना के ज्यादा जानकारी के लिए Helpline Number-0177-2813414
Email id-mmsyhp2018@gmail.com
